UP Breaking News Live: वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की याचिका को सुनवाई करने योग्य माना है. कोर्ट ने कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने इस संबंध में फैसला सुना दिया है. इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी.
मथुरा की एक अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से संबंधित पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 13 सितंबर को होगी. वादी पक्ष के अधिवक्ताओं राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ओर से कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था. बताया जाता है कि नोटिस तामील न हो पाने के चलते वक्फ बोर्ड के ओर से कोई नहीं आया है.
कुतुबमीनार परिसर में पूजा की इजाजत का मांग वाले मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. खुद को पक्षकार बनाने की मांग करने वाले महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे थे. जिस वजह से पिछली तारीख पर सुनवाई टल गई थी. पूरे मामले की सुनवाई आज होगी. कोर्ट में कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है.
वहीं कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के एक केस में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह की ओर से दाखिल केस को स्थागित करने की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पेशे से स्वयं वकील सिंह ने स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट में स्थगन अर्जी दी थी. जिसे अब मथुरा की अदालत ने खारिज कर दिया है.
